Bihar News: बिहार के अररिया का मामला है. हत्या की घटना 10 जुलाई 2023 की है. अब जाकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है. मर्डर के आरोप में महिला को कोर्ट ने दोषी माना है.
बिहार में एक महिला को फांसी की सजा सुनाई गई है. मामला अररिया का है. गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने पूनम देवी को हत्या का दोषी माना और यह सजा सुनाई. महिला पर आरोप था कि उसने अपनी 10 वर्षीय बेटी की क्रूरतापूर्ण हत्या की है. अदालत ने आदेश दिया कि दोषी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए.
यह फैसला सत्रवाद संख्या 582/23 से जुड़ा है. हत्या के मामले में जिले के नरपतगंज थाने में कांड संख्या 380/23 11 जुलाई 2023 को दर्ज किया गया था. दोषी पूनम देवी (35 वर्ष), पति चंदन सिंह, रामघाट कोशिकापुर वार्ड-5 की रहने वाली है. मामला चौकीदार भगवान कुमार पासवान के फर्द बयान पर दर्ज हुआ था.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, घटना 10 जुलाई 2023 की है. महिला का पति पंजाब में मजदूरी कर परिवार चलाता था. इसी दौरान पूनम देवी ने रूपेश कुमार सिंह से अवैध संबंध बना लिया. 21 जून को बेटी शिवानी कुमारी (10 वर्ष) ने अपनी मां को प्रेमी के साथ संदिग्ध स्थिति में देख लिया था. इसके बाद बच्ची ने यह बात पिता को बताने की बात कही थी. इस पर महिला और प्रेमी ने हत्या की साजिश रच डाली.
मछली में कीटनाशक मिलाकर खिलाया
बताया जाता है कि 10 जुलाई की शाम पूनम देवी ने मछली में कीटनाशक मिलाकर बेटी को खिला दिया था. इसके बाद बेहोश होने पर चाकू से उसके गले और पेट पर वार कर हत्या कर दी थी. शव को मकई के ढेर में छिपा दिया, फिर अपहरण का नाटक करने लगी.
पुलिस ने बाद में मकई के ढेर से बच्ची का शव, चाकू और अन्य सबूत बरामद किया था. अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने कड़ी सजा की मांग की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फांसी की सजा सुनाई.




